भिटौली महराजगंज जन प्रहरी न्यूज़
भिटौली थाना क्षेत्र के डेरवा निवासी साजिद को माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत नामंजूर करते हुए उसे जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार उक्त आरोपी साजिद विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी किया करता था और मोटी रकम ऐंठ लेता था। हाल ही में तीन लाख ठगी के एक मामले में पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। उक्त मामले में महाराजगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनरा निवासी दिग्विजय विश्वकर्मा ने भिटौली थाने में शिकायत दर्ज कराया है कि मेरे चचेरे भाई एवं मेरे बहनोई से मलेशिया का वर्क वीजा के नाम पर तीन लाख रुपया ले लिया था लेकिन अपनी बातों में फंसा कर वह बैंकाक का टूरिस्ट वीजा दे दिया। वीजा की अवधि समाप्त होने पर सभी लोग घर वापस आ गए और जब उक्त एजेंट से अपना दिए हुए पैसों की मांग की तो वह आनाकानी करने लगा। बार-बार मांगने पर भी जब वह पैसा नहीं दिया तो थक हार कर शिकायतकर्ता ने आरोपी साजिद के खिलाफ भिटौली थाने में एक प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया है। इसके पहले भी साजिद के खिलाफ ठगी के लगभग सात मुकदमे भिटौली थाने में दर्ज हैं। इस तरह विदेश भेजने के नाम पर लोगों को ठगने का उसने पेशा बना लिया था। उसके ऊपर काफी लंबा आपराधिक इतिहास भिटौली थाने में दर्ज है। भिटौली पुलिस उसे लंबे समय से सरगर्मी से तलाश कर रही थी। आज वह माननीय न्यायालय महाराजगंज में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा उसके आपराधिक इतिहास देखते हुए उसकी जमानत को नाममंजूर कर दिया गया और उसे जेल भेज दिया गया।
